इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में छूट हासिल करने का सबसे लोकप्रिय सेक्शन 80C है। हालांकि इसके अलावा भी दूसरे तरीकों से भी टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
80 सी के अलावा टैक्स बचाने के दूसरे विकल्प
सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान-
स्वयं के लिए, पति या पत्नी और बच्चों के लिए आप 25,000 रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। माता-पिता के लिए, उपलब्ध टैक्स छूट 25,000 रुपए (जब आयु 60 वर्ष से कम है) और 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए ये छूट 50,000 रुपए है। आप स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता व बच्चों के हेल्थ चेक अप के लिए 5,000 रुपए की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
सेक्शन 80 DD: विकलांग व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च
टैक्स डिडक्शन के लिए टैक्सपेयर के आश्रित विकलांगों के मेडिकल उपचार पर किए गए खर्च पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। अगर विकलांगता 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच है, तो 75,000 रुपए एक रूप में दावा किया जा सकता है। अगर विकलांगता 80% या अधिक है, तो 125,000 रुपए टैक्स छूट क्लेम का दावा किया जा सकता है। टैक्स छूट पाने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र (फॉर्म नं 10, 10-IA) पेश करना ज़रूरी होता है।
सेक्शन 80 DDB: विशिष्ट बीमारियों पर खर्च
में निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के लिए स्वयं या परिवार पर किए गए खर्च पर 40,000 रुपए तक टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता। FY2018-19 के बाद से वरिष्ठ और बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपए तक की छूट का दावा किया जा सकता है।
सेक्शन 80E: एजुकेशन लोन के ब्याज का भुगतान
हायर एजुकेशन के लिए आप शिक्षा ऋण के लिए जो ब्याज राशि भुगतान करते हैं, वह टैक्स छूट के दायरे में आती है। ब्याज के भुगतान पर आप ज्यादा से ज्यादा 8 वर्षों तक टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों के लिए शिक्षा ऋण लेने के लिए इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
सेक्शन 80EE: होम लोन के ब्याज का भुगतान
आप हम लोन पर दिए गए सालाना ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आप प्रति वित्तीय वर्ष के लिए 50 हज़ार रुपए तक ही छूट ले सकते हैं। साथ ही खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए औऱ आपको 35 लाख रुपए तक के होम लोन पर ये छूट मिल सकती है।
सेक्शन 80 G: डोनेशन
यह सेक्शन सामाजिक कार्यों के लिए दिए गए दान की रकम पर टैक्स छूट देता है।
सेक्शन 80 GG: किराये पर छूट
इस सेक्शन के तहत आपको टैक्स छूट मिलती है जब आपने किराया दिया हो और आपने HRA नहीं लिया हो। टैक्स छूट की गणना प्रति माह 5000 रुपए सबसे या कुल आय का 25 प्रतिशत या किराए का भुगतान में से 10% आय को घटाने पर जो रकम आए, इन तीनों गणनाओं में से जो सबसे कम होगा उतनी आपको टैक्स छूट मिलेगी।
सेक्शन 80 GGA, GGB, GGC: संस्थानों/ राजनीतिक दलों को डोनेशन
वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए किसी संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय (सरकार द्वारा अनुमोदित) को दिए गए दान की राशि टैक्स कटौती के लिए पात्र होगी। सेक्शन 80 GGB के तहत, एक पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए किसी भारतीय कंपनी / व्यक्ति द्वारा किया गया योगदान कर कटौती के लिए पात्र है।
सेक्शन 80 TTA: सेविंग्स अकाउंट पर मिलने पर ब्याज पर छूट
सेविंग्स बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस बचत खाते से 10,000 रुपये तक की ब्याज आय एक वित्तीय वर्ष में कर कटौती के लिए पात्र है। वित्त वर्ष 2018-19 से वरिष्ठ नागरिक इस धारा के तहत कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
सेक्शन 80TTB: सीनियर सिटिजेन्स की ब्याज से मिलने वाली आय पर छूट
वरिष्ठ नागरिक बैंकों, डाकघरों या सहकारी समितियों में जमा पैसे पर अर्जित ब्याज पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। सीनियर सिटिजेन एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपए तक की रकम पर ये लाभ उठा सकते हैं।
सेक्शन 24: लोन रिपेमेंट
अगर आप दूसरा घर खरीदते हैं तो उसके होम लोन पुनर्भुगतान के लिए आप 2 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस धारा के तहत कटौती की अधिकतम सीमा केवल 2 लाख रुपये है, भले ही आपके पास कई घर हों।